विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता अभियान चलाया
नालसा एवं झालसा के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय के मार्ग दर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार,जमशेदपुर के द्वारा जिले में चलाए जा रहे 90 दिवसीय सघन विधिक जागरूकता अभियान के तहत 12 जून को अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में मानगो चौक पर असंगठित मजदूरों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता अभियान चलाया

जमशेदपुर – नालसा एवं झालसा के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय के मार्ग दर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार,जमशेदपुर के द्वारा जिले में चलाए जा रहे 90 दिवसीय सघन विधिक जागरूकता अभियान के तहत 12 जून को अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में मानगो चौक पर असंगठित मजदूरों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया
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इस दौरान डालसा पीएलवी नागेन्द्र कुमार , दिलीप जयसवाल, संजय तिवारी, मनोज महतो एवं जोबा रानी बास्के ने बाल श्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दिया और डालसा की निःशुल्क कानूनी सेवाओं तथा नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100,चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 के बारे में बताया । साथ ही बालश्रम अधिनियम कानून , पोक्सो एक्ट, चाईल्ड प्रोटेक्शन आदि कानूनों के बारे में भी बताया गया । जागरूकता कार्यक्रम के दौरान डालसा पीएलवी ने बताया कि बच्चों से मजदूरी कराना एक गंभीर सामाजिक अपराध है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर श्रम में लगाना कानूनन दंडनीय है। इसमें कड़ी सजा देने का प्रावधान भी किया गया है । लोगों से अपील की गई कि यदि कहीं भी कोई बच्चा बालश्रम करता हुआ दिखाई दे, तो उसे श्रम में लगाने के बजाय विद्यालय भेजने में सहयोग करें। तभी क्षेत्र को पूर्ण रूप से बाल श्रममुक्त बनाया जा सकेगा।



