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विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह (5-12) जून के तहत आज जुगसलाई नगर परिषद द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक के रोक थाम से संबंधित वार्षिक कैलेंडर का दुकानों में वितरण किया गया

कैलेंडर के माध्यम से लोगों को प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक के वैकल्पिक उपयोग की जानकारी दी गई। जिससे आम लोगों और दुकानदारों में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की चेतना बढ़ेगी

जमशेदपुर – विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह (5-12) जून के तहत आज जुगसलाई नगर परिषद द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक के रोक थाम से संबंधित वार्षिक कैलेंडर का दुकानों में वितरण किया गया

कैलेंडर के माध्यम से लोगों को प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक के वैकल्पिक उपयोग की जानकारी दी गई। जिससे आम लोगों और दुकानदारों में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की चेतना बढ़ेगी

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग जो 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (GSM) से कम है के उपयोग 30 सितंबर 2021 से प्रतिबंधित है। साथ ही 31 दिसम्बर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैरी बैग या उत्पाद प्रतिबंधित है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम-2021 के नियम 4 (उपनियम 2) के द्वारा 1 जुलाई 2022 की तारीख से पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन वस्तुएं सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग-प्लास्टिक (Single Use Plastic) वस्तुओं की विनिर्माण, आयात, भण्डारण वितरण बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है

(क) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम की डंडिया, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री।

(ख) प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बे के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर।

अतः सभी को सूचित किया जाता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम तथा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम के तहत उपरोक्त प्रतिबंधित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक के उत्पादों का आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं उपयोग दण्डनीय अपराध है।

जुगसलाई नगर परिषद का लोगो से अपील: प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्मोकोल के स्थान पर जूट, कागज व कपड़े के थैले एवं अन्य बायोडिग्रेडेबल / कंपोस्टेबल विकल्पों का प्रयोग करें। थर्मोकोल व प्लास्टिक से बने थाली एवम प्लेट में भोजन करने से कैंसर जैसे विविध असाध्य बीमारियों के होने की प्रबल संभावना बनी रहती है, इस लिए इसके स्थान पर साल आदि के पत्तों से निर्मित पत्तल एवम प्लेट का उपयोग किया जाय। किसी भी दुकानदार के पास उपरोक्त प्रतिबंधित सामग्री हो तो वे यथाशीघ्र जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय में आकर उसे जमा कर दें और सरकार की प्लास्टिक मुक्त जुगसलाई मुहिम में सहयोग करें।

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