जमशेदपुर के 535 अवैध बिल्डिंगो को पीआईएल में प्रतिवादी बनने का हाईकोर्ट का आदेश
जमशेदपुर (जेएनएसी) एरिया में नक्शा विचलन कर बनी सारी बिल्डिंगे तथा बिना ओसी/सीसी लिए चल रहे अवैध बिल्डिंगो के खिलाफ अरुण कुमार सिंह द्वारा दाखिल पीआईएल स° 7877/2025 की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एम जे सुनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश दिया की जमशेदपुर में जीतने भी अवैध तथा बिना ओसी/सीसी के चल रहे बिल्डिंगो को प्रतिवादी बना कर दोबारा पीआईएल दाखिल करने का आदेश दिया है

रांची- रांची में झारखंड उच्च न्यायालय में W.P (PIL) नंबर 7877, वर्ष 2025 अरुण कुमार सिंह, उम्र 49 वर्ष, पिता अवधेश कुमार सिंह, निवासी क्वार्टर नंबर K2/14, रोड नंबर 8, टेल्को कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस और थाना टेल्को, शहर जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, 831004, झारखंड; जिन्हें 31.10.2025 की पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए अधिकृत किया गया है: (1) अफसर जावेद, पिता मो. नसीम हैदर, निवासी क्वार्टर नंबर 13, A रोड, बारी नगर, टेल्को, जिला पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर 831004 (2) विश्व नाथ महतो, पिता रजनी कांत महतो, निवासी महुलबोना, पोस्ट ऑफिस बिर्रा, थाना पटमदा, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड 832105
याचिकाकर्ता बनाम झारखंड राज्य, सचिव, शहरी विकास और आवास विभाग के माध्यम से, चौथी मंजिल, प्रोजेक्ट भवन, पोस्ट ऑफिस और थाना धुर्वा, रांची, 834004, झारखंड
2. जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमिटी (JNAC), डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस और थाना साकची, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड 831001
3. उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर), जमशेदपुर, पोस्ट ऑफिस और थाना साकची, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड 831001
4. वरीय पुलिस अधीक्षक, पोस्ट ऑफिस और थाना साकची, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड 831001
प्रतिवादी पीठ (CORAM):मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस राजेश शंकर याचिकाकर्ता की ओर से अखिलेश कुमार श्रीवास्तव वकील नेहा अग्रवाल वकील राज्य की ओर से अशोक कुमार झा, वकील जेएनएसी की ओर से पीयूष चित्रेश, A.C to A.G 02/दिनांक: 09.06.2026 कृष्ण कुमार वकील
1. याचिकाकर्ता के वकील अखिलेश श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ता के निर्देशों के आधार पर, इस याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है। साथ ही, उन्होंने कथित अवैध निर्माणों की पूरी जानकारी देते हुए और उन लोगों को पक्षकार बनाते हुए एक नई याचिका दायर करने की छूट भी मांगी है
1 (2026: JHHC: 16399-DB)
जिन्होंने ऐसे निर्माण किए हैं या जो ऐसे निर्माणों में रह रहे हैं
बिना किसी कंप्लीशन या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के
2. मांगी गई छूट के साथ अनुमति दी जाती है। मांगी गई छूट के साथ इस याचिका का निपटारा किया जाता है।
3. हालाँकि, सभी पक्षों के सभी तर्क खुले रखे गए हैं।
एम. एस. सोनाक, मुख्य न्यायाधीश राजेश शंकर, न्यायाधीश)
09 जून, 2026 N.A.F.R. रणजीत आर. कुमार Cp2 09.06.2026 को अपलोड किया गया
जमशेदपुर के 535 अवैध बिल्डिंगो को पीआईएल में प्रतिवादी बनने का हाईकोर्ट का आदेश
जमशेदपुर (जेएनएसी) एरिया में नक्शा विचलन कर बनी सारी बिल्डिंगे तथा बिना ओसी/सीसी लिए चल रहे अवैध बिल्डिंगो के खिलाफ अरुण कुमार सिंह द्वारा दाखिल पीआईएल स° 7877/2025 की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एम जे सुनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश दिया की जमशेदपुर में जीतने भी अवैध तथा बिना ओसी/सीसी के चल रहे बिल्डिंगो को प्रतिवादी बना कर दोबारा पीआईएल दाखिल करने का आदेश दिया है। गौर तलब हो की अरुण कुमार सिंह द्वारा निम्नलिखित 535 बिल्डिंगो की सूची हाईकोर्ट में अपने पीआईएल में लगाई गई है जिन्हें प्रतिवादी बनाने का आदेश हाइकोर्ट ने दिया है




