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हमर अधिकार मंच के अभ्यावेदन पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को कार्रवाई हेतु लिखा पत्र

झारखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति और सूचना आयोग में धारा 18 के तहत लंबित शिकायतवादों और धारा 19(3) के तहत लंबित द्वितीय अपीलवादों की तत्काल सुनवाई प्रारंभ करवाने के मामले राज्यपाल को दिया गया है अभ्यावेदन साथ ही सूचना आयुक्तों द्वारा प्रोटोकॉल उल्लंघन पर उनके लिए प्रोटोकॉल निर्धारण की भी मांग की गई है

हमर अधिकार मंच के अभ्यावेदन पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को कार्रवाई हेतु लिखा पत्र

झारखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति और सूचना आयोग में धारा 18 के तहत लंबित शिकायतवादों और धारा 19(3) के तहत लंबित द्वितीय अपीलवादों की तत्काल सुनवाई प्रारंभ करवाने के मामले राज्यपाल को दिया गया है अभ्यावेदन

साथ ही सूचना आयुक्तों द्वारा प्रोटोकॉल उल्लंघन पर उनके लिए प्रोटोकॉल निर्धारण की भी मांग की गई है

रांची- हमर अधिकार मंच द्वारा झारखंड राज्य सूचना आयोग के क्रियाशील नहीं होने पर और वहां लंबित हजारों द्वितीय अपीलवाद एवं शिकायतवाद पर तत्काल सुनवाई प्रारंभ करवाने और झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करवाते हुए पूर्व में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों के लिए प्रोटोकॉल निर्धारण की मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष दीपेश निराला की अध्यक्षता में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर उनको इस संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, उक्त प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष रेणुका तिवारी, महासचिव उमाशंकर सिंह, कोषाध्यक्ष विनोद जैन बेगवानी और कार्यकारिणी सदस्य सुजीत कुमार पांडेय सम्मिलित थे।
उक्त अभ्यावेदन पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को कार्रवाई हेतु एक पत्र प्रेषित किया है। साथ ही सुजीत कुमार पांडेय ने भी पूर्व दिनों रांची विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्धारित कुर्सी पर नवनियुक्त सूचना आयुक्त तनुज खत्री के बैठने की सूचना देते हुए जांच सहित कार्रवाई का अनुरोध किया था, जिस पर भी राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव ने उक्त शिकायत के आलोक में झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखा है और भविष्य में सूचना आयुक्त के पदों की गरिमा एवं संस्थागत मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्रोटोकॉल के संबंध में सूचना आयुक्त को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने का उल्लेख किया है।

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