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बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के मामले में विशेष उत्पाद न्यायालय पटना से सम्मानपूर्वक बरी

बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दर्ज एक मामले में विशेष उत्पाद न्यायालय पटना ने सभी साक्ष्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरांत डॉ. अभिषेक मुंडू को आरोपों से बरी कर दिया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को सिद्ध न पाए जाने पर डॉ. मुंडू को दोषमुक्त घोषित किया। इस निर्णय के साथ उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही का समापन हो गया है

बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के मामले में विशेष उत्पाद न्यायालय पटना से सम्मानपूर्वक बरी


जमशेदपुर – बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दर्ज एक मामले में विशेष उत्पाद न्यायालय पटना ने सभी साक्ष्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरांत डॉ. अभिषेक मुंडू को आरोपों से बरी कर दिया है।

न्यायालय ने अपने निर्णय में अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को सिद्ध न पाए जाने पर डॉ. मुंडू को दोषमुक्त घोषित किया। इस निर्णय के साथ उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही का समापन हो गया है।

निर्णय के उपरांत डॉ. अभिषेक मुंडू ने कहा कि मुझे भारत की न्यायपालिका पर सदैव पूर्ण विश्वास रहा है। न्यायालय के इस निर्णय से सत्य की विजय हुई है। मैं न्यायालय का सम्मान करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ववत पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ करता रहूँगा।

उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय के निर्णय के आलोक में वे अपने सेवा संबंधी सभी वैधानिक अधिकारों, बकाया देयकों तथा सतर्कता (Vigilance) संबंधी औपचारिकताओं के शीघ्र निष्पादन की अपेक्षा रखते हैं।

यह निर्णय न्यायपालिका की निष्पक्षता तथा विधि के शासन में विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करता है।

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