आदर्श सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अवैध कार्यों को किया खारिज
आदर्श सहकारी गृह निर्माण स्वावलंबी समिति लिमिटेड, आदर्शनगर, सोनारी के नवनिर्वाचित निदेशक मंडल ने अपनी तीसरी बैठक में 13 मई 2022 से 11 अगस्त 2025 तक की अवधि में किसी भी अवैध या अनधिकृत गतिविधि और लेनदेन के मामला को अवैध घोषित करने का निर्णय लिया है।बोर्ड ने स्पष्ट किया इस अवधि के दौरान समिति कार्यालय पर कब्जा करने वाले पूर्व निदेशक, निषिद्ध और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी कार्यों और लेनदेन सरकारी ऑडिट तक जारी रहेगा

आदर्श सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अवैध कार्यों को किया खारिज
जमशेदपुर- आदर्श सहकारी गृह निर्माण स्वावलंबी समिति लिमिटेड, आदर्शनगर, सोनारी के नवनिर्वाचित निदेशक मंडल ने अपनी तीसरी बैठक में 13 मई 2022 से 11 अगस्त 2025 तक की अवधि में किसी भी अवैध या अनधिकृत गतिविधि और लेनदेन के मामला को अवैध घोषित करने का निर्णय लिया है।बोर्ड ने स्पष्ट किया इस अवधि के दौरान समिति कार्यालय पर कब्जा करने वाले पूर्व निदेशक, निषिद्ध और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी कार्यों और लेनदेन सरकारी ऑडिट तक जारी रहेगा। नवनिर्वाचित निदेशक मंडल किसी भी धोखाधड़ी या अवैध लेनदेन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ऐसे सभी मामलों में कानूनी कार्रवाई हो सकती है।समिति ने कहा कि यह निर्णय जे.एस.एस.सी एस. न्यायाधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के पालन में लिया है। नोटिस में पूर्व निदेशक, कर्मचारी, सदस्य, हितधारक, भागीदार और विक्रेताओं को इसका पालन अनिवार्य बताया गया है।समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिम कुमार स्वैन और नवनिर्वाचित निदेशक मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से बताया इस कदम से समिति के शुद्ध संचालन और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।




