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जिला कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जिला महामंत्री अतुल गुप्ता के नेतृत्व में जिले के उपायुक्त राजीव रंजन से मिल कर मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा

खान एवं भूतत्व विभाग रांची, झारखंड के गजट संख्या -197 दिनांक 27. 4.2026 से होने वाले खतरों के संदर्भ में

जमशेदपुर – जिला कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जिला महामंत्री अतुल गुप्ता के नेतृत्व में जिले के उपायुक्त राजीव रंजन से मिल कर मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा

खान एवं भूतत्व विभाग रांची, झारखंड के गजट संख्या -197 दिनांक 27. 4.2026 से होने वाले खतरों के संदर्भ में।

उपरोक्त गजट के चलते होने वाले विसंगतियों के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम जिला में सरकारी कार्यों में उपयोग में लाया जाने वाला लघु खनिजों के लिए सरकार द्वारा तय दूरी के अनुरूप वैध रूप से उत्पादन और मांग में काफी अंतर है। ऐसे में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा जारी गजट में वैध रूप से ही उपयोग में लाए जाने की बात कही गई है, अन्यथा सरकारी कार्यों के संवेदकों का भुगतान नहीं हो पाएगा। जबकि पहले के MM(DR)Act 1957 एवं JMMCR Act 2004 के clause 55 में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई संवेदक किसी अन्य स्रोत से लघु खनिज का उपयोग कर दिया है, तो उसे सरकार द्वारा तय रॉयल्टी का दुगना दंड राशि भुगतान करने के पश्चात विपत्र का भुगतान करने का प्रावधान था। जिसे अब गजट संख्या 197 दिनांक 27. 4.2026 के तहत दंड का प्रावधान को ही खत्म कर दिया गया है। इस परिस्थिति में जब सरकारी कार्यों में आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन नहीं होने के चलते संवेदकों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में सरकारी योजनाएं लंबित रह सकती है। इस परिस्थिति में जिले के खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया है। जो अत्यंत चिंतनीय विषय है। ऐसे में राज्य की आर्थिक गतिविधियां भी शिथिल हो सकती है।
उपरोक्त विषय को संज्ञान में लेकर संबंधित विभागों से परामर्श करते हुए इस मसले का यथाशीघ्र निवारण करने का प्रयास किया जाए।

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