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12 अप्रैल को उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, 77 केंद्रों पर तीन पालियों में होगी परीक्षा

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षकों की ब्रीफिंग में कदाचारमुक्त परीक्षा हेतु दिए आवश्यक दिशा-निर्देश, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम समेत अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद

12 अप्रैल को उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, 77 केंद्रों पर तीन पालियों में होगी परीक्षा

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षकों की ब्रीफिंग में कदाचारमुक्त परीक्षा हेतु दिए आवश्यक दिशा-निर्देश, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम समेत अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद

जमशेदपुर- झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का आयोजन दिनांक 12 अप्रैल 2026 (रविवार) को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय स्थित 77 परीक्षा केंद्रों पर तीन पालियों में किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु सिदगोड़ा टाउन हॉल में दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षकों की ब्रीफिंग की गई । जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री ऋषभ गर्ग ने ब्रीफिंग में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए । वहीं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री राहुल जी आनंद जी एवं अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम श्री अर्नव मिश्रा ने परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु व्यापक प्रशासनिक, सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला। परीक्षार्थियों का रिपोर्टिंग समय प्रातः 07:00 बजे निर्धारित किया गया है। प्रथम पाली 08:30 बजे से 10:30 बजे तक, द्वितीय पाली 11:30 बजे से 01:30 बजे तक तथा तृतीय पाली 03:30 बजे से 05:30 बजे तक आयोजित होगी।

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि कदाचारमुक्त परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी के साथ-साथ पेट्रोलिंग दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी पदाधिकारी परीक्षा समाप्ति तक अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारीपूर्वक करेंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा- मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, डिजिटल डायरी, कैलकुलेटर, पेजर, गेजेट्स तथा लॉग बुक, पुस्तक, नोट बुक, बैग इत्यादि अपने साथ परीक्षा हॉल में रखना वर्जित है। परीक्षा केन्द्रों पर शांति एवं विधि-व्यवस्था संधारण के साथ-साथ निष्पक्ष, कदाचारमुक्त, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन करना सुनिश्चित करेंगे। आयोग द्वारा सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा देने की अवधि में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था की गयी है। परीक्षा केन्द्रों में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को निर्देश दिया है कि बायोमेट्रिक डेटा संग्रहण का गहन रूप से पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करेंगे, जिससे कोई परीक्षार्थी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने से वंचित न हो।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी बिना Frisking के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश न करें पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल यह सुनिश्चित करेंगे। महिला परीक्षार्थियों का Frisking महिला पुलिस पदाधिकारी/महिला पुलिस बल से करायेंगे। उन्होने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहेंगे।

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