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14 मार्च 2026 को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन – डालसा सचिव ने आम लोगों से इसका लाभ लेने की अपील की

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) दिल्ली और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार आगामी 14 मार्च 2026 को देश और राज्य भर के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डीएलएसए जमशेदपुर अरविन्द कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर और घाटशिला अनुमंडल न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है

14 मार्च 2026 को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन – डालसा सचिव ने आम लोगों से इसका लाभ लेने की अपील की।

जमशेदपुर – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) दिल्ली और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार आगामी 14 मार्च 2026 को देश और राज्य भर के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डीएलएसए जमशेदपुर अरविन्द कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर और घाटशिला अनुमंडल न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस (138 NI Act), बैंक ऋण, ट्रैफिक चालान, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, श्रम विवाद, पारिवारिक मामले, बिजली/पानी के बिल से जुड़े मामले , शमनीय आपराधिक मामले, ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, पारिवारिक और दीवानी जैसे मामलों का आपसी सहमति से निःशुल्क समाधान किया जाता है। यह एक त्वरित और अंतिम समाधान है, जिसके फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। डालसा , जमशेदपुर के सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान और मुकदमों की संख्या कम करना है, यह नि:शुल्क है और इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है । उन्होंने कहा कि इसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। इस हेतु सभी समझौते योग वाद के समाधान के लिए अलग अलग पीठ का गठन किया गया है। उन्होंने आम जनों से इस अवसर का लाभ उठाने और अपने सुलहनीय मामलों के समाधान के लिए व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित प्राधिकार के कार्यालय में संपर्क करने की अपील की है।

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