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संपत्ति के लिए पिता की पिटाई करने वालों पर मुकदमा दर्ज

संपत्ति के लिए 84 वर्षीय पिता शदरुल आलम की पिटाई करने वाले उसके तीनों बेटों एवं एक पोते के खिलाफ अब मानगाे पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी होगी जमशेदपुर के न्यायिक दंडाधिकारी एस तिग्गा की अदालत ने बीएनएसएस की धारा 175 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने पर थाना प्रभारी के द्वारा दिनांक दो मई 2026 को मुकदमा दर्ज

संपत्ति के लिए पिता की पिटाई करने वालों पर मुकदमा दर्ज

जमशेदपुर- संपत्ति के लिए 84 वर्षीय पिता शदरुल आलम की पिटाई करने वाले उसके तीनों बेटों एवं एक पोते के खिलाफ अब मानगाे पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी होगी जमशेदपुर के न्यायिक दंडाधिकारी एस तिग्गा की अदालत ने बीएनएसएस की धारा 175 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने पर थाना प्रभारी के द्वारा दिनांक दो मई 2026 को मुकदमा दर्ज
वादी शदरुल आलमपुर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू एवं अधिवक्ता बबिता जैन ने अदालत को बताया कि बेटा रुस्तम आलम, बेटा मोहम्मद सलीमुद्दीन, बेटा शेख अमजद अली, बहू शाहीन फातमा, पोता फैसल हुसैन एवं पोता एहतेशाम आलम ने गत दो दिसंबर को उसकी पिटाई की। बेटी सायदा खातून बचाने आई तो उसे भी पीटा गया।
जबकि वादी शदरुल ने अपने बेटों को रहने के लिए घर एवं दुकान दे दिया था। पत्नी के साथ अलग रहने लगा तो वहां बेटा शेख अमजद अली और उसकी पत्नी भी आ गई और उत्पीड़न शुरू कर दिया। घर से जाने को कहा तो सभी मिलकर आए, सादे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला मना किया तो पिटाई कर दी। टीएमएच में उसका इलाज चला। उसने घटना की जानकारी पहले मानगो पुलिस, फिर वरीय पुलिस अधीक्षक को दी। लेकिन कोई कार्रवाई अभियुक्तों के खिलाफ नहीं हुई। तब अदालत की शरण में आना पड़ा

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