ठेले-खोमचे वालों के लिए सख्त निर्देश जारी, ग्लव्स-मास्क और डस्टबिन अनिवार्य; पढ़ें फूड सेफ्टी के नए नियम
जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) के खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स (सड़क किनारे खाना बेचने वालों) के लिए 24 सूत्रीय स्वच्छता और स्वास्थ्य दिशानिर्देश जारी किए हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

ठेले-खोमचे वालों के लिए सख्त निर्देश जारी, ग्लव्स-मास्क और डस्टबिन अनिवार्य; पढ़ें फूड सेफ्टी के नए नियम
जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) के खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स (सड़क किनारे खाना बेचने वालों) के लिए 24 सूत्रीय स्वच्छता और स्वास्थ्य दिशानिर्देश जारी किए हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
जमशेदपुर- पूर्वी सिंहभूम जिले में सड़क किनारे ठेला लगाकर फास्ट फूड, चाट-पकौड़े, चाइनीज और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले स्ट्रीट फूड वेंडर्स (Street Food Vendors) के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा शाखा) जमशेदपुर ने शहरवासियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सख्त स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत अब सभी वेंडर्स को खाद्य सुरक्षा का निबंधन (Registration) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना निबंधन के खाद्य कारोबार करने वालों पर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
साफ-सफाई और हाइजीन का रखना होगा पूरा ध्यान
जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, फूड वेंडर्स को अपना ठेला या स्टॉल कचरा, खुली नालियों और आवारा पशुओं जैसी गंदगी से दूर लगाना होगा। भोजन पकाने और परोसने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन बिल्कुल साफ होने चाहिए और वे टूटे या चटके हुए नहीं होने चाहिए। खाना पकाने, बर्तन धोने और पीने के लिए केवल पीने योग्य (Potable) पानी का ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा, खाने के कचरे के लिए ठेले के पास एक ढक्कनदार डस्टबिन रखना अनिवार्य किया गया है, जिसे रोज साफ करना होगा।
वेंडर्स के लिए ड्रेस कोड और स्वास्थ्य नियम लागू
अब खाना बनाने या परोसने वाले व्यक्तियों (Food Handlers) को साफ-सुथरे कपड़े पहनने होंगे। साथ ही दस्ताने (Gloves), एप्रन, सिर ढंकने के लिए कैप और मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। काम शुरू करने से पहले और शौचालय के उपयोग के बाद हाथों को साबुन से धोना जरूरी है। किसी भी संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति को ठेले पर काम करने की अनुमति नहीं होगी। परिसर के भीतर खाना चबाना, धूम्रपान करना, थूकना और नाक साफ करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
खाने के रखरखाव और स्टोरेज के कड़े निर्देश
नियमों के तहत बिक्री के लिए रखी गई सभी वस्तुओं को हमेशा ढककर रखना होगा। भोजन के भंडारण के लिए केवल फूड-ग्रेड प्लास्टिक या स्टील के कंटेनरों का ही उपयोग करना है। शाकाहारी और मांसाहारी वस्तुओं को अलग-अलग रखना होगा ताकि वे आपस में न मिलें। वेंडर्स को निर्देश दिया गया है कि वे दिन की आवश्यकता के अनुसार ही भोजन बनाएं। बचे हुए खाने को तुरंत फ्रिज में रखना होगा और फ्रिज का तापमान 4°C से 6°C के बीच मेंटेन करना होगा। फ्रिज को सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर साफ करना है।
इन नियमों का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को दूषित भोजन से होने वाली बीमारियों से बचाना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ठेला लगाने का स्थान यातायात को बाधित करने वाला नहीं होना चाहिए।




