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न्यायालय के आदेश पर भी बिष्टुपुर पुलिस नहीं दर्ज कर रही प्राथमिकी

बिष्टुपुर पुलिस की मनमानी अब चरमसीमा पर है क कोर्ट का आदेश भी न्यायालय में शिकायत वाद- करने के बाद दिनांक 13- 4-26 को न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा धारा 175( 4) बीएनएनएस 23 के अंतर्गत आदेश जारी दिनांक 28- 4- 2026 को प्राप्त आदेश भी बिष्टुपुर पुलिस के लिए कोई मायने नहीं रखता है

न्यायालय के आदेश पर भी बिष्टुपुर पुलिस नहीं दर्ज कर रही प्राथमिकी

जमशेदपुर- बिष्टुपुर पुलिस की मनमानी अब चरमसीमा पर है क कोर्ट का आदेश भी न्यायालय में शिकायत वाद- करने के बाद दिनांक 13- 4-26 को न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा धारा 175( 4) बीएनएनएस 23 के अंतर्गत आदेश जारी दिनांक 28- 4- 2026 को प्राप्त आदेश भी बिष्टुपुर पुलिस के लिए कोई मायने नहीं रखता है। जिसकी शिकायत वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर को दिनांक 15- 5- 2026 को लिखित शिकायत की गई है घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई एसएसपी के आदेश की भी अनदेखी की गई तो भुक्तभोगी को अदालत की शरण में जाना पड़ गया। सीपी क्लब सोनारी निवासी नरेश कुमार की कार करणदीप सिंह द्वारा छीन ली गई। उसकी कार अब तक बरामद नहीं की गई है घटना गत 11 जनवरी की है। 11 जनवरी की शाम बिष्टुपुर में वह अपने कार संख्या जेएच-05डीडी-9486 को पार्क कर जुडिओ मॉल जा रहा था। उसी समय मोबाइल संख्या 7979810030 धारक कारणदीप उसके पास आया और बातों में फंसाया। कुछ देर में एक कार में उसके पांच-छह साथी वहां आ धमके एवं गाली-गलौज करते हुए उन लोगों ने नरेश को अपने कार में जबरन बैठा लिया। कार में उसके साथ मारपीट किया। जिसके कारण आंख, चेहरा एवं छाती चोटिल हो गया। इसके बाद वे लोग उसे साकची गाढ़ाबासा ले गये। वहां एक कमरा में उसे ले जाया गया और वहां उन लोगों ने धमकाकर एक कोरे कागज पर उससे पैसे लेने के एवज में कार बेच देने की बात लिखवाई तथा साथ ही एक सादा कागज में हस्ताक्षर करवा लिया। उन लोगों के रवैये से नरेश काफी डर गया। परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी हमलावर दे रहे थे इसलिए डरकर उन लोगों के कहे अनुसार उसने सब कुछ कर दिया। कार बरामद करने के लिए नरेश ने 11 जनवरी को बिष्टुपुर थाना में तथा 14 जनवरी को वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखित तौर पर अपनी शिकायत दी थी।

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