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सिंहभूम चैम्बर द्वारा एसआईआर , वोटर आईडी एवं आधार कार्ड कैंप का आयोजन चैम्बर भवन, बिष्टुपुर में 20 मई को

सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जिला प्रशासन, पूर्वी सिंहभूम के सहयोग से आगामी 20 मई 2026 (बुधवार) को प्रातः 10:30 बजे से चैम्बर भवन, बिष्टुपुर में एसआईआर, वोटर आईडी एवं आधार कार्ड कैंप का आयोजन किया जा रहा है

सिंहभूम चैम्बर द्वारा एसआईआर , वोटर आईडी एवं आधार कार्ड कैंप का आयोजन चैम्बर भवन, बिष्टुपुर में 20 मई को

जमशेदपुर- सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जिला प्रशासन, पूर्वी सिंहभूम के सहयोग से आगामी 20 मई 2026 (बुधवार) को प्रातः 10:30 बजे से चैम्बर भवन, बिष्टुपुर में एसआईआर, वोटर आईडी एवं आधार कार्ड कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
यह कैंप निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR 2003) के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों एवं व्यवसायिक समुदाय को मतदाता सूची एवं आधार कार्ड से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है।

कैंप में मतदाता सूची में नाम सत्यापन (SIR Mapping), पुराने वोटर आईडी कार्ड में त्रुटि सुधार तथा नए वोटर आईडी कार्ड हेतु आवेदन एवं वर्तमान आधार कार्ड में सुधार तथा नया आधार कार्ड बनवाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सिंहभूम चैम्बर ने सभी व्यवसायियों, सदस्यों एवं नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मतदान अधिकार से वंचित न रहे।

वोटर आईडी में सुधार हेतु आवश्यक दस्तावेज:

1. पुराना वोटर आईडी कार्ड

2. पैन कार्ड

3. आधार कार्ड

4. माता / पिता / अन्य रिश्तेदार का वोटर आईडी कार्ड

5. पासपोर्ट साइज फोटो – 2 नग

6. मोबाइल नंबर (अनिवार्य)

नए वोटर आईडी आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:

1. 10वीं का मार्कशीट / प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)

2. आधार कार्ड

3. पासपोर्ट साइज फोटो

4. मोबाइल नंबर

5. अन्य सरकारी दस्तावेज (यदि उपलब्ध हो)

एसआईआर मैपिंग हेतु आवश्यक दस्तावेज:

1. वर्तमान वोटर आईडी कार्ड

2. वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में नाम एवं बूथ की जानकारी

3. यदि नाम उपलब्ध नहीं हो तो माता / पिता का वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज नाम एवं बूथ विवरण, जहां उन्होंने मतदान किया हो

4. पासपोर्ट साइज फोटो

विशेष सूचना (नवविवाहित महिलाओं हेतु):

नवविवाहित महिलाओं को वर्ष 2003 की उस वोटर सूची / बूथ की जानकारी उपलब्ध करानी होगी जहां उनके माता-पिता का नाम दर्ज था अथवा उन्होंने मतदान किया था। यह जानकारी देश के किसी भी भाग की हो सकती है।

एसआईआर से संबंधित अधिक जानकारी हेतु मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर विधानसभा का नाम (उदाहरण – East Singhbhum), पिता का नाम आदि दर्ज कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

नया आधार कार्ड बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज़

1. पहचान प्रमाण (Proof of Identity – PoI)

आपको निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़ देना होगा, जिसमें आपका नाम एवं फोटो हो:

* पासपोर्ट

* पैन कार्ड

* वोटर आईडी / ई-वोटर आईडी

* ड्राइविंग लाइसेंस

* सरकारी सेवा पहचान पत्र / PSU ID कार्ड

* शस्त्र लाइसेंस

* पेंशनर फोटो कार्ड / स्वतंत्रता सेनानी फोटो कार्ड

* विकलांगता पहचान पत्र / राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र

2. पता प्रमाण (Proof of Address – PoA)

आपको निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़ देना होगा, जिसमें आपका नाम एवं वर्तमान पता हो:

* पासपोर्ट

* वोटर आईडी कार्ड

* ड्राइविंग लाइसेंस

* बैंक स्टेटमेंट / पासबुक (3 माह से अधिक पुराना नहीं)

* बिजली, पानी या लैंडलाइन टेलीफोन बिल (3 माह से अधिक पुराना नहीं)

* क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (3 माह से अधिक पुराना नहीं)

* संपत्ति कर रसीद (1 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं)

* पंजीकृत बिक्री पत्र / लीज / किरायानामा

3. जन्म तिथि प्रमाण (Proof of Date of Birth – DoB)

नए आधार नामांकन अथवा जन्म तिथि सुधार हेतु निम्न दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

* जन्म प्रमाण पत्र

* एसएसएलसी / 10वीं प्रमाण पत्र

* मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी अंकपत्र

* पासपोर्ट

* पैन कार्ड

मौजूदा आधार कार्ड में सुधार हेतु आवश्यक दस्तावेज़

1. नाम सुधार / परिवर्तन

नाम की स्पेलिंग सुधार या कानूनी नाम परिवर्तन हेतु फोटो सहित पहचान प्रमाण (POI) देना आवश्यक है।

स्वीकृत दस्तावेज़:

* पासपोर्ट

* पैन कार्ड

* वोटर आईडी

* राशन / PDS फोटो कार्ड

* ड्राइविंग लाइसेंस

* सरकारी फोटो पहचान पत्र

* विवाह प्रमाण पत्र

बड़े नाम परिवर्तन की स्थिति में:
गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) एवं अन्य सहायक दस्तावेज़ जमा करने पड़ सकते हैं।

2. जन्म तिथि (DOB) सुधार
जन्म तिथि सुधार हेतु वास्तविक जन्म तिथि दर्शाने वाला दस्तावेज़ आवश्यक है।

स्वीकृत दस्तावेज़:

* जन्म प्रमाण पत्र

* भारतीय पासपोर्ट

* मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी फोटो सहित अंकपत्र / प्रमाण पत्र

3. पता परिवर्तन / अपडेट
पता बदलने हेतु नया पता दर्शाने वाला पता प्रमाण (POA) देना आवश्यक है।

स्वीकृत दस्तावेज़:

* पासपोर्ट

* बैंक स्टेटमेंट / पासबुक (3 माह से अधिक पुराना नहीं)

* वोटर आईडी

* राशन कार्ड

* ड्राइविंग लाइसेंस

* पंजीकृत किरायानामा / लीज एग्रीमेंट
सिंहभूम चैम्बर के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी टीम ने सभी सदस्यों एवं नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है।

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