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झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव 12 मार्च 2026 को होना तय है इसके लिए अति आवश्यक नियमावली कुल आठ पृष्ठ में जारी किया गया है

जिसमें पृष्ठ संख्या 7 में स्पष्ट वर्णित है जिसकी सूचना झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन  राजेश कुमार शुक्ला ने झारखंड राज्य के सभी अधिवक्ताओं को दिए कि झारखंड राज्य के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को सूचित किया जाता है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2026 की चुनाव समिति द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक सदस्य के लिए न्यूनतम पाँच (5) मत देना अनिवार्य है

जमशेदपुर- आज  झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव 12 मार्च 2026 को होना तय है इसके लिए अति आवश्यक नियमावली कुल आठ पृष्ठ में जारी किया गया है

जिसमें पृष्ठ संख्या 7 में स्पष्ट वर्णित है जिसकी सूचना झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन  राजेश कुमार शुक्ला ने झारखंड राज्य के सभी अधिवक्ताओं को दिए कि झारखंड राज्य के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को सूचित किया जाता है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2026 की चुनाव समिति द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक सदस्य के लिए न्यूनतम पाँच (5) मत देना अनिवार्य है।अर्थात् सदस्य एक, दो, तीन, चार, पाँच से लेकर तेईस तक उम्मीदवारों को मत दे सकते हैं, परंतु पाँच से कम मत देने पर मतपत्र मान्य नहीं होगा।

यदि किसी सदस्य द्वारा केवल एक या दो (या पाँच से कम) मत दिए जाते हैं, तो उसका मतपत्र अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।अतः सभी सदस्य निर्धारित नियमों का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अक्षय कुमार झा अधिवक्ता और अधिवक्ता मिथिलेश सिंह ने जिला बार संघ जमशेदपुर सभी अधिवक्ताओं से विनती किया है कि आप अपना मत नियमावली के अनुसार ही दें ताकि आपका मत अमान्य नहीं हो

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